लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है. शराब नीति पर कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है. इसके बाद अब शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा. साथ ही अब साल में दो दिन शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा खुली रहेंगी. ये शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी. हालांकि, इसके कुछ नियम अभी से लागू हो जाएंगे.
योगी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी में लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रावधान किया है. इसके तहत, अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की सालाना लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ा दी है. साथ ही देसी शराब की लाइसेंस फीस बढ़ाकर 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 32 रुपये प्रति बल्क लीटर तय कर दी है. नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव बीयर को लेकर भी किया गया है. अब बीयर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा.
नई नीति के तहत, अगर शराब दुकान के बगल में कम से कम 100 वर्गफीट की जगह खाली है, तो वहां लोग बीयर पी सकेंगे. हालांकि, ये फ्री में नहीं होगा. इसके लिए लाइसेंसधारक को कुछ रकम भी चुकानी होगी.
नई शराब नीति में साल के दो दिन शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा खुल सकेंगी यानी इसी साल 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, बाकी दिनों में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी. इसके अलावा शादी समारोह, इवेंट या किसी कार्यक्रम में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी.
शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है. एक अप्रैल से शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी हो सकेगी.
योगी सरकार में एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक, 1961 में जो नियमावली आई थी, उसमें फलों से बनने वाली वाइन को शामिल नहीं किया गया था. लेकिन अब इस नियमावली में संशोधन किया गया है और तीन नई कैटेगरी को शामिल किया गया है. नियमावली में अंगूर से बनने से वाली साइडर, सेब से बनने वाली शेरी और नाशपाती से बनने वाली पेरी वाइन को शामिल कर लिया गया है
शराब की दुकान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी. एक्साइज डिपार्टमेंट या डीएम की अनुमति के बगैर अगर कोई एजेंसी या अधिकारी शराब की दुकान पर छापेमारी करता है या कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा.
इतना ही नहीं, शराब दुकान के बाहर बीयर पीने वालों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती. बशर्ते पीने वाले बाहर कोई हुड़दंग न मचा रहे हों.