नई दिल्ली। अगर आपने ट्रेन का एसी या फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है और किसी वजह से आपको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है तो टिकट कैंसिल करने के एवज में आपको कैंसिलेशन चार्ज के अलावा 5 फीसद जीएसटी देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन श्रेणियों के लिए कंफर्म रेल टिकट रद्द करने पर अधिक पैसा देना होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ट्रेन टिकट रद्द करने पर अब 5 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने कई नियमों की व्याख्या करते हुए तीन सर्कुलर जारी किए हैं, जिनमें से एक कैंसिलेशन चार्ज और जीएसटी (GST) से जुड़ा है। एक सर्कुलर होटल, मनोरंजन शो और ट्रेन टिकटों में बुकिंग रद्द करने के बारे में है। इसके अनुसार बुकिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर सेवा देने का वादा करता है। वित्त मंत्रालय का मनाना है कि कोई भी बुकिंग रद्द करना ग्राहक द्वारा अनुबंध तोड़ने के बदले किया जाने वाला भुगतान है, इसलिए इस पर जीएसटी देनी होगी। यानी किसी भी स्थिति में टिकट रद्द करने पर अब रद्दीकरण शुल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

यदि आप ट्रेन के एसी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बुक किया हुआ टिकट वापस करते हैं तो 240 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। अब आपको 240 रुपये की कैंसिलेशन फीस पर भी 5 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। इसका मतलब है कि आपको 12 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

राहत की बात यह है कि अन्य श्रेणियों और द्वितीय शयनयान श्रेणी (स्लीपर क्लास) पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। बता दें कि भारतीय रेलवे वर्तमान में ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे या उससे अधिक समय पहले टिकट रद्द करने के लिए 240 रुपये का शुल्क लेता है। यदि कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की राशि का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा हवाई टिकट या होटल की बुकिंग को रद्द करने पर भी आपको जीएसटी देना होगा। अगर आपने होटल या फ्लाइट टिकट की बुकिंग की है और उसे रद्द कराते हैं तो उस पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बता दें कि यह जीएसटी, कैंसिलेशन चार्ज पर देना होगा।