नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देता है. इसके देशभर में करोड़ों अकाउंट होल्डर्स हैं जो जरूरत पड़ने पर अपने खाते से पैसे की निकासी कर सकते हैं. 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आप अपने पीएफ खाते में जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं.
देश में बढ़ते डिजिटाइजेशन के साथ-साथ ईपीएफओ ने अपने भी अपनी सभी सुविधाओं को डिजिटल कर दिया है. ईपीएफओ अपने खाताधारकों को पूरे 7 लाख रुपये का फायदा देता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है.
EPFO अकाउंट होल्डर्स अगर 7 लाख रुपये का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना बहुत जरूरी है. ईपीएफओ हर अकाउंट होल्डर को एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देता है. अगर किसी खाताधारक की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को पूरे 7 लाख रुपये का फायदा मिल सकता है. वह EDLI इंश्योरेंस स्कीम के तहत आसानी से क्लेम ले सकता है. बता दें कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना योजना के लाभार्थियों को अपने खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को जरूर पूरी करनी चाहिए.
ई-नॉमिनेशन करने के बाद आपको EPFO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा.
इसके बाद आपको EDLI स्कीम क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी.
आप एक साथ एक से ज्यादा लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी.4
जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं नॉमिनी
नॉमिनी खाताधारक की मृत्यु को बाद इंश्योरेंस के पैसे के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं क्लेम.
EPFO ई-नॉमिनेशन करने का ऑनलाइन प्रोसेस-
EPFO ई-नामिनेशन के लिए ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर विजिट करें.
आगे UAN और पासवर्ड (Password) दर्ज करके लॉगइन करें.
फिर View Profile के ऑप्शन पर पासपोर्ट साइज को अपलोड करें.
आगे Manage section पर क्लिक करके ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस को पूरा करें.
फिर अपने नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स आदि बाकी सारी चीजों को फिल करें.
फिर आधार से जुडे़ रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.
ओटीपी दर्ज करते ही EPFO ई-नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.