गोंडा. कुट्टू का मिलावटी आटा बेचने के जुर्म में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एक प्रोविजन स्टोर व विक्रेता को 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक माह के अंदर जुर्माना अदा न करने पर बकाया भू-राजस्व की भांति वसूला जाएगा।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि एफएसडीए की टीम ने पांच अक्तूबर 2019 को नगर क्षेत्र के लखनऊ मार्ग पर पथवलिया स्थित मेसर्स पवन मिश्रा प्रोविजन स्टोर का निरीक्षण किया था। मौके पर मौजूद दुकानदार ने अपना नाम पवन कुमार मिश्रा निवासी बखरवा भदुवा तरहर बताया था। निरीक्षण में टीम ने कुट्टू आटा (आध्या ब्रांड) के 250-250 ग्राम के चार पैकेट 35 रुपये प्रति पैकेट की दर से मूल्य अदाकर खरीदा और रसीद लिया। टीम ने विक्रेता को नोटिस देकर खरीदे गए पैकेट को पैककर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक मेरठ को भेजा।

23 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर व निर्माता का पूरा पता अंकित नहीं था। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूना वाला कुट्टू आटा (आध्या ब्रांड) मिलावटी पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्यायालय में वाद दाखिल कर आरोपी दुकानदार को दंडित करने की मांग की। सुनवाई के दौरान दुकानदार ने अपना जुर्म स्वीकार किया। अपर जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी ने मिलावटी कुट्टू आटा के विक्रेता पवन कुमार मिश्रा व दुकान मेसर्स पवन मिश्रा प्रोविजन स्टोर को 30-30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।