नई दिल्ली. देश के तीन कोऑपरेटिव बैंकों पर रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने कड़ी कार्रवाई की है. इन बैंकों के खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंक से पैसे निकालने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है. आरबीआई ने जिन तीन बैंकों पर कारवाई की है वह बैंक हैं- जयप्रकाश नारायण नगरी कोऑपरेटिव बैंक (बासमतनगर), द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (सोलापुर) और दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक (विजयवाड़ा). केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों से पैसे निकासी की लिमिट तय कर दी है. इस तय लिमिट से ज्यादा खाताधारक पैसे नहीं निकाल पाएंगे.

RBI ने इन बैंकों पर लगे प्रतिबंधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि अलग-अलग बैंकों पर निकासी की लिमिट अलग-अलग तय की गई है. इसमें जयप्रकाश नारायण नगरी कोऑपरेटिव बैंक (बासमतनगर) से ग्राहक एक पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे. फिलहाल कस्टमर्स की निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वहीं द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (सोलापुर) में ग्राहक केवल 10,000 रुपये तक निकाल पाएंगे. वहीं दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक (विजयवाड़ा) से ग्राहक 1.5 लाख रुपये की नकदी की निकासी कर पाएंगे.

कस्टमर्स के पैसे को बैंकों में सुरक्षित रखने के लिए 5 लाख रुपये तक की राशि पर इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. यह सुविधा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है. ऐसे में बैंक डूबने या बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिल जाता है. बता दें कि DICGC एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो ग्राहकों को बैंक डूबने की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.

हाल ही में आरबीआई ने खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए 4 और कोऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई की थी. इसमें द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरी (पश्चिम बंगाल), नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बहराइच (उत्तर प्रदेश) और साईबाबा जनता सहकारी बैंक के नाम शामिल हैं.