नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने हाल में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों को बदल दिया है. इस नए नियम के तहत अब किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी. इसमें आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा. आइए जानते हैं पेंशन के इन अहम बदलावों के बारे में.
आश्रितों को मिलेगा लाभ
नए नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त के नियम को खत्म कर दिया गया है. अब अगर 7 साल की सर्विस पूरा होने से पहले ही किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा. यानी अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन की शर्तें खत्म कर दी है. इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया.
सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को फिर से बहाल कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 फीसदी की मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ
वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोरोना संकट के कारण जुलाई 2021 तक 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया था. उन्हें DA का लाभ 30 जून 2021 तक नहीं मिला है. अब करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सरकार के इस कदम से फायदा होगा. इससे सरकार की करीब 34,401 करोड़ रुपये का खर्चा बढ़ेगा.