लखनऊ. स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस की 15 फीसदी रकम अभिभावकों को वापस करनी होगी या फिर उसे आगे के शुल्क में समायोजित करना होगा. यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं. सरकार ने सभी जिलों के डीएम एवं विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि सभी बोर्ड के स्कूल, 2020-21 सत्र में ली गई फीस की 15 फीसदी राशि वापस करें या आगे के शुल्क में समायोजित करें.

ऐसे में जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ दी है उन्हें उक्त अवधि की राशि वापस की जाएगी. वहीं जो छात्र अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फीस समायोजित की जाएगी. गौरतलब है कि इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर कोर्ट ने अभिभावकों के हक में फैसला सुनाया था. अब राज्य सरकार ने इसी संबंध में आदेश दे दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि 2020-21 सत्र की फीस की 15 फीसदी रकम अभिभावकों को वापस करना सुनिश्चित की जाए. जो स्कूल प्रबंधन इसमें आना-कानी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट का कहना था कि जब 2020-21 सत्र में पहले जैसी सुविधाएं नहीं दी गई तो उस स्तर की फीस भी कैसे ली जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा.