मेरठ| मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के परिवार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अवैध मीट फैक्टरी संचालन और गैंगस्टर के मामले में याकूब के बेटे फिरोज और इमरान पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अब जिला बदर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। एडीएम सिटी ने उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इससे पहले कोतवाली पुलिस ने गुंडा एक्ट में कार्रवाई की थी।

31 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी पर पुलिस ने छापा मारा था। अवैध रूप से मीट फैक्टरी चलाने के मामले में हाजी याकूब, बेटे फिरोज और इमरान समेत पंद्रह से अधिक लोगों के खिलाफ खरखौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

इसके बाद हाजी याकूब परिवार समेत फरार हो गए। पुलिस ने पुराने मुकदमों का इतिहास निकालते हुए हाजी याकूब, फिरोज और इमरान के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। याकूब तो इस मामले में जेल में बंद है। इमरान और फिरोज जमानत पर हैं। पुलिस ने इनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली है। पुलिस ने कारों को भी जब्त कर लिया है।

जुलाई महीने में कोतवाली पुलिस ने इमरान और फिरोज पर गुंडा एक्ट में केस दर्ज करते हुए जिला बदर की रिपोर्ट एसएसपी रोहित सिंह सजवाण को भेज दी थी, एसएसपी ने रिपोर्ट डीएम को भेज दी थी।

वहीं, शुक्रवार को एडीएम सिटी की तरफ से इमरान और फिरोज को जिला बदर की कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों एडीएम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखेंगे।