नई दिल्ली. आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाने वाले लोगों को चेतावनी दी है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.

आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कहा है. ट्वीट में कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है.

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
>> अब कैप्चा कोड एंटर करें.
>> अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

निष्क्रिय पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.

सरकार देश में लोगों की वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल करती है. इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से काम करता है. किसी व्यक्ति या कंपनी की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में रिकॉर्ड की जाती है. पैन उस डेटा को स्टोर करने के लिए काम करता है. यह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही जारी किया जाता है. ऐसे में इसके डिएक्टिवेट हो जाने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.