नई दिल्ली. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। सरकार ने किसी भी वस्तु, सेवा की बिक्री के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी तय कर रखा है। वहीं गौरतलब बात है कि कई बार दुकानदार किसी वस्तु को उसके MRP से ज्यादा कीमतों पर बेचते हैं। इससे जुड़ी कई शिकायतें नियमित समय पर सामने आती रहती हैं। अक्सर रेलवे स्टेशनों या किसी ढाबे पर वस्तु को MRP से ज्यादा कीमतों पर बेचा जाता है। अगर आपके साथ भी कोई दुकानदार कभी किसी वस्तु को उसके MRP से ज्यादा कीमतों पर बेचता है। ऐसे में ये खबर खास आपके लिए है। MRP से ज्यादा कीमत पर किसी वस्तु या सेवा बेचे जाने की स्थिति में आप उस दुकानदार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कई नियमों को प्रावधान कर रखा है। आइए जानते हैं –

अगर कोई दुकानदार MRP से ज्यादा कीमतों पर वस्तु या सेवा की बिक्री करता हुआ पाया जाता है। इस स्थिति में उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने पर दुकानदार को जुर्माना भरने के साथ सजा भी हो सकती है।

MRP से ज्यादा कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की शिकायत सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा आदि राज्यों से भी इससे जुड़े कई मामले सामने निकलकर आते रहते हैं।

अगर भविष्य में कोई दुकानदार आपको Maximum Retail Price यानी MRP से ज्यादा कीमत पर सामान को बेचता है। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत करा सकते हैं।

शिकायत करने के लिए आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता के हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 नंबर पर कॉल करना है। यहां आप MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदार की कंप्लेन दर्जा करा सकते हैं। इसके अलावा आप Consumerhelpline.gov.in की भी सहायता ले सकते हैं।