लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों के एलान के बाद ही यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके साथ ही अब यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उसने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उनके पक्ष को हाई कोर्ट में नहीं सुना गया। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले पर विचार किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नई व्यवस्था से सारे ग्राम पंचायत के समीकरण में बदलाव हो गया है।

राज्य सरकार ने भी दायर की थी कैविएट याचिका
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की थी। इसके तहत यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव मामले में किसी तरह का आदेश पारित करता तो उसे पहले यूपी सरकार का पक्ष सुनना होता।