शामली। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दस साल की सजा और 35 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 21 जनवरी 2021 को थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दीपक पुत्र राममेहर निवासी ग्राम धनेना उसकी साढ़े सोलह वर्षीय पुत्री के साथ बहला-फुसलाकर दुराचार किया था। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) दीपक कुमार को दस साल के कठोर कारावास और 35 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।