इंदौर :मध्यप्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक की पिटाई मामले में नया मोड़ आ गया है। युवक के खिलाफ एक युवती ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं युवक के पास से दो आधार कार्ड भी मिले हैं, दोनों पर उसका नाम अलग-अलग दर्ज है।
इंदौर के एसपी आशुतोष बागरी ने कहा कि ‘चूड़ी विक्रेता (जिसे पीटा गया था) के पास दो आधार कार्ड थे – तस्लीम पुत्र मोहर अली और असलम पुत्र मोर सिंह के नाम पर। उसके पास एक आधा जली हुई वोटर आईडी भी थी, जिसमें उसकी पहचान मोहन सिंह के बेटे के रूप में हुई थी। उन्होंने बताया कि एक लड़की की शिकायत पर, चूड़ी विक्रेता के खिलाफ कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न करने और जाली दस्तावेजों को बनाने के लिए पॉस्को की संबंधित धाराओं और धारा 354, 354 (ए), 420, 467, 468, और 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। चूड़ी विक्रेता को हिरासत में लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, युवक ने अपना नाम तस्लीम बताया है। वहीं अब इस मामले में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा करते हुए कहा है कि युवक हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेच रहा था और उसके पास से दो आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदमी अपना नाम, जाति और धर्म छुपाता है तो लोगों के मन में कड़वाहट आती है। हमारी बेटियां सावन के दौरान चूड़ियां पहनती हैं और मेंहदी लगाती हैं। युवक, चूड़ी विक्रेता के रूप में आया था, भ्रम की स्थिति थी और उसकी आईडी देखकर सच सामने आया। उधर, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में मुसलमान युवक के साथ मॉब लिंचिंग करवाई जाती है।
तस्लीम का कहना है कि वह चूड़ी बेचने का काम करता है। रविवार करीब दो बजे कुछ लोग आए और उससे जाति पूछने लगे। जब उसने अपना नाम बताया तो पिटाई शुरू कर दी और चूड़ियां भी तोड़ दीं। लोगों का कहना है कि युवक चूड़ी बेचने के बहाने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने थाने को घेर लिया था। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा कर वापस भेजा। एसपी आशुतोष बागरी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के चलते किसी भी तरह की अफवाह में न आएं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपये मूल्य की चूड़ियां छीन लीं।
अधिकारी ने बताया कि चूड़ी विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 141 (लोगों द्वारा गैरकानूनी तौर पर जमा होना), धारा 147 (बलवा), धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द),धारा 395 (डकैती) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।