नई दिल्ली. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के कई राज्यों में प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू हो गया है. दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है. कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लगे हैं. दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीएमए की बुलाई गई बैठक के बाद लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर निकले. आवश्यक सेवाओं के अलावा, सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे. निजी संस्थानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी कहा गया है.
दिल्ली में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक संपूर्ण कर्फ्यू. रोजाना नाइट कर्फ्यू के अलावा शनिवार और रविवार की संपूर्ण नाइट कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू रात 11बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. दिल्ली के लोगों की दिक्कतों को देखते हुए फुल कैपिसिटी के साथ बसों और मेट्रो को चलाने की इजाजत दे दी गई है.प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे. सरकारी दफ़्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर दफ़्तर आने की जरूरत नहीं. ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा.पब, क्लब, रेस्तरां, बार, होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे.
यूपी में नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. 10वीं तक राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे.6 जनवरी से किसी भी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. चाहे शादी ही क्यों न हो. किसी भी ओपन प्लेस में 50 प्रतिशत से ज्यादा आदमी नहीं होंगे. जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, शादी घर, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थल सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू. बेंगलुरु में सभी स्कूल, कॉलेज (मेडिकल पारा मेडिकल कॉलेज छोड़कर) बंद रहेंगे. पब, क्लब, रेस्टोरेंट, बार, होटल में रेस्तरां आदि सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रंगमंदिर, ऑडिटोरियम आदि भी सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
6 जनवरी से 21 जनवरी तक बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.कक्षा-8 तक स्कूल बंद रहेंगे.सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्य करेंगे. नौवीं तथा उच्चतर शिक्षा के लिए संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. वैवाहिक समारोह व श्राद्ध कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति होगी.
दुकानें एवं निजी प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. मॉल, सिनेमा, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी 21 जनवरी तक बंद रहेंगे.
बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, एसी बसें सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी. सभी स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए. स्विमिंग पुल और जिम बंद. किसी भी दफ्तर में फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही आने की अनुमित. गैर-आवश्यक गतिविधियां रात 10 बजे सुबह पांच बजे तक बंद. यानी नाइट कर्फ्यू.
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक. रैली, समारोह, खेल जैसे किसी भी सार्वजनिक सभा पर पाबंदी. रेलवे स्टेशनों और राज्य की सीमाओं पर कोरोना जांच.