लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए केस आने से पहले ही कोर्ट की कार्यवाही का समय खत्म हो गया। ईद मंगलवार को है और कोर्ट बंद है। अब साफ है कि आजम खान जेल में ही ईद मनाएंगे। उनके समर्थक उम्‍मीद लगाए बैठे थे कि इस बार आजम खान की ईद घर पर होगी।

आजम खान का केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्‍वर राव और जस्टिस बीआर गवई की डबल बेंच के सामने सूचीबद्ध था। लेकिन जब तक आजम खान के केस की सुनवाई का समय आता तब तक बेंच के उठने का समय हो गया।

आजम खान 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को 8 मार्च को एक मामले में जमानत मिली थी, तब दावा किया गया था कि दो अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है। आजम खान समर्थकों का दावा है कि उनके खिलाफ अब एक ही मामले में फैसला आना है। उसके बाद जमानत मिल जाएगी।

आजम पर 87 मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है। वर्ष 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद आजम के खिलाफ 2 सालों में 84 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 81 मामले तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद दर्ज किए गए थे। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन कब्जा के एक आरोप में राहत दे दी थी।

बीते दिनों आजम के मीडिया सलाहकार फसाहत अली शानू ने दावा किया था कि ईद पर आजम खान उनके साथ होंगे। फसाहत ने कहा था, ’आजम खान के समर्थकों ने वर्ष 2020 और 2021 की ईद बिना उनके गुजारी है। हमारे लिए तकलीफ की बात है कि आजम खान अभी हमारे बीच नहीं हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि इस बार वे ईद पर हमारे बीच होंगे।’

शानू ने कहा था कि आजम खान को केवल एक मुकदमे में जमानत मिलनी शेष रह गई है। इसमें जमानत के साथ ही उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बार जब हमारे नेता हमारे साथ होंगे तो ईद पर हमारी ’ईद’ होगी। लेकिन उनकी यह उम्‍मीद पूरी नहीं हो पाई।