नई दिल्ली. अक्सर सड़कों पर लोग बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन यह यातायात के नियमों का उल्लंघन माना जाता है, और प्रत्येक टू व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम को देखते हुए काफी सारे लोग हेलमेट पहन तो लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा फिर भी उनका चालान काटा जा सकता है. जी हां चालान से बचने के लिए सिर्फ पहनना ही जरूरी नहीं बल्कि उसे नियमों के अनुरूप ठीक प्रकार से पहनना अनिवार्य है, और ऐसा न करने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार टू व्हीलर चलाने वाले हर व्यक्ति को हेल्मेट पहनना अनिवार्य है, साथ ही हेलमेट को ठीक तरीके से भी पहना जाना आवश्यक है. अक्सर देखने में आया है कि वाहन चालक चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसके स्ट्रिप को लॉक नहीं करते, जिससे दुर्घटना होने पर हेलमेट के निकलकर बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है. जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट पहनने के साथ ही उसके स्ट्रिप लॉक करने के लिए भी कड़ाई की जा रही है. यातायात के नियमों के अनुसार ऐसा न करने वाले व्यक्ति का पकड़े जाने पर 2,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है.

मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित नियम 194डी यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेल्मेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर ₹1000 रुपए का चालान किया जाएगा. साथ ही बिना BIS मार्क वाला हेलमेट पहनने पर भी एक हजार रुपए का चालान भरना पड़ेगा और यदि कोई व्यक्ति हेलमेट पहनता है लेकिन उसका स्ट्रिप लॉक नहीं करता तो उसके लिए 2,000 रूपए के जुर्माने का प्रावधान है.

बाइक चालान नियमों से संबंधित एक और नियम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दोपहिया वाहन चालक यदि चप्पल पहनकर कर बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका भी चालान काटा जा सकता है. साथ ही यदि कोई वाहन में क्षमता से अधिक लोड ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 20,000 रुपए का चालान किया जा सकता है.