नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना के तहत सरकर किसानों को साल में तीन किस्तों में ये राशि देती हैं. हर चार महीने के अंतराल में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं.
भारत सरकार द्वारा 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. फिलहाल, इस योजना की 11 किस्तें सरकार द्वारा भेजी जा चुकी हैं. किसान अब 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. किसानों के खाते में ये राशि सितंबर के किसी भी तारीख को भेजी जा सकती है.
पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के दावे किये जाते हैं. लोग अक्सर पूछते मिल जाते हैं कि क्या पति और पत्नी, दोनों को इस योजना का साथ में ही लाभ मिल सकता है? तो चलिए हम इसका जवाब देते हैं. नियमों के मुताबिक, पीएम किसान योजना का लाभ एक किसान परिवार में सिर्फ एक शख्स को ही दिया जाता है. अगर आपके परिवार का एक सदस्य इस योजना का लाभ ले रहा है तो अन्य सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे. यानी कि पति या पत्नी में सिर्फ एक ही शख्स को दो हजार रुपये मिल सकते हैं.
अगर कोई किसान किसी संवैधानिक पद पर है, या केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करता है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा.
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें अवैध लाभार्थियों द्वारा इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा लिया गया. सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती बरत रही है. इन लोगों को सरकार नोटिस भेज जल्द से जल्द पीएम किसान योजना के पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
हाल ही में पीएम किसान योजना में एक बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने अब ई-केवाईसी कराने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है. इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं.