नई दिल्ली। सरकार ने टैक्स नियमों में हाल ही में कई बदलाव किए हैं। अब आपको कई ऐसी चीजों पर जीएसटी देना होगा, जिस पर पहले टैक्स की छूट थी। रेंटल प्रॉपर्टीज पर कितना फीसद जीएसटी लगेगा, इसको लेकर सोशल मीडिया जगत में कुछ अफवाहें चल रही हैं। किराये के घर पर जीएटी लगेगा या नहीं? कैसी प्रॉपर्टीज पर टैक्स देना होगा और किन पर नहीं, इस पर सरकार ने कुछ बातें साफ कर दी हैं। सरकार की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पीआईबी ने एक ट्वीट कर इस पर कुछ जानकारी साझा की है।

पीआईबी ने ट्वीट कर बताया कि आवासीय प्रॉपर्टी पर मिलने वाला किराया तभी कर योग्य होगा, जब इसे कमर्शियल यूनिट को किराये पर दिया जाय। वहीं, दूसरा प्वाइंट यह बताया है कि उन प्रॉपर्टीज पर ️कोई जीएसटी नहीं लगेगी, जो प्रॉपर्टीज को निजी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए किराये पर दिया जाता है। फर्म मालिक या पार्टनर अपनी किसी भी निजी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल के लिए आवास किराये पर दे सकता है और उस पर कोई जीएसजी नहीं देनी होगी।

आइसक्रीम पार्लर में जीएसटी को लेकर काफी असमंजस वाली स्थिति थी, क्योंकि रेस्तरां में खाने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। लेकिन, आइसक्रीम पार्लर को रेस्तरां इसलिए नहीं माना गया है, क्योंकि यहां किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ पकाया या तैयार नहीं किया जाता है।

आइसक्रीम पार्लर की जीएसटी दर को लेकर काफी विवाद पैदा हो गया था और कई पार्लर को विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किए गए थे। वहीं, किसी प्रकार के सरकारी नियम जैसे कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली रकम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

वहीं, पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया है। हालांकि, इस तरह के उत्पादों पर पूर्व में लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में कर लगाया जाता था। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि श्मशान घाटों पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन कर केवल नए श्मशान के निर्माण पर है। साथ ही, अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं है, बल्कि अस्पताल में केवल 5,000 रुपये प्रति दिन का किराया है।