पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करते हुए महिला के साथ दुराचार कर अश्लील वीडियो बनाने वाले अभियुक्त को एससीएसटी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा व 15 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार दिल्ली की पीड़ित महिला का पति दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। आरोप था कि आरोपी रजत निवासी नन्हेडा थाना भोपा भी उसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। महिला के पति की फैक्ट्री से नौकरी छूटने पर आरोपी ने उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। 17 दिसम्बर 2014 को आरोपी ने पीड़िता के साथ धोखाधड़ी करते हुए विवाह के फर्जी कागजात तैयार करते हुए दुराचार किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। आरोपी ने खतौली क्षेत्र में महिला के साथ दुराचार किया था। एससी वर्ग की महिला ने आरोपी के खिलाफ खतौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एससीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद अली की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह व एडीजीसी सहदेव सिंह ने पैरवी की।