नई दिल्ली: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है. हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रेवल करके अपने घरों को पहुंचते हैं. इसमें बड़ी संख्या में 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होते हैं. ऐस में बच्चों से संबंधित रेलवे ने कुछ जरूरी नियम बनाए हैं. आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों के रेलवे टिकट को लेकर दावा किया जा रहा है कि अब ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए पांच साल से कम उम्र के बच्चों को भी टिकट खरीदना होगा. सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है.

आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया था कि भारतीय रेलवे ने अपने रूल्स में बदलाव किया है और अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी रेलवे टिकट खरीदना होगा. ऐसे में इस मामले पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और बताया है कि यह दावा पूरी तरह से गलत है. भारतीय रेलवे ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य नहीं किया है. यह एक ऑप्शनल व्यवस्था है.

अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए रेलवे टिकट खरीद सकता है और चाहें तो न खरीदें. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के टिकट खरीदना अनिवार्य नहीं हैं. नियमों के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रेलवे आरक्षण की जरूरत नहीं होती है. वह बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं.

आपको बता दें कि ट्रेन में बच्चों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे बच्चों को कई तरह की सुविधाएं देता है. इसमें बेबी बर्थ जैसी फैसिलिटी भी शामिल है. उत्तर रेलवे जोन के दिल्ली डिविजन में महिलाओं और छोटे बच्चों की सुविधा के लिए रेलवे ने बेबी बर्थ की शुरुआत की है. इसके तहत अब बच्चों को ट्रेन में सफर करने पर एक छोटी सीट लोअर बर्थ पर मिलेगी जिससे वह आसानी से लेट कर जा सकते हैं. इसके साथ ही बच्चों को ट्रेन में कंपर्फ सीट की सुविधा मिलती है.