नई दिल्ली. अगर आप कोई भी काम जैसे- सरकारी या गैर-सरकारी काम करवाने जाते हैं, तो आपको ढेर सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड से लेकर कई अन्य दस्तावेजों का पास में होना जरूरी है, क्योंकि इनके न होने पर आपके कई काम अटक जो जाते हैं। इन्हीं में से एक दस्तावेज आपका पैन कार्ड भी है, जिसके पास में न होने पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर पैसों के लेन देन तक, हर एक जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है पर जिंदा व्यक्ति के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का निधन हो चुका है, तो अब उसके पैन कार्ड का क्या होगा? आखिर क्या इसको लेकर कोई नियम है? तो चलिए आपको बताते हैं कि नियमों के मुताबिक मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का क्या करना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते
दरअसल, पिछले कुछ ऐसे मामलों ने सभी को चौंकाया है जहां पर मृत लोगों के पैन कार्ड से बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों से लोन लिया गया। इस तरह के फ्रॉड आापके साथ न हो, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ नियम हैं, जिनको फॉलो करके आप मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सुरक्षित कर सकते हैं।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तय नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिजनों को उसके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या सरेंडर करवाना पड़ता है।
पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखनी पडे़गी। इसमें आपको ये कारण बताना पडे़गा कि आप पैन कार्ड क्यों सरेंडर कर रहे हैं।
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फिर इस एप्लीकेशन में मृतक का नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि भरने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी होगी और आखिर में इसे जमा करवा देना है। बस इसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख लें।