नई दिल्ली। भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है। इस तरह के कृत्य करते वक्त पकड़े जाने पर भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डीएल बनवाने के लिए भी कई प्रॉसेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो इस खबर को पूरा पढ़े जहां आपको आवेदन के लिए पात्रता और आवेदन के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।
गियर वाले वाहन के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। वहीं बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा। उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
डीएल बनाने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है जिनको पूरा करने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जिसमें, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पते का सबूत ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल ), जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, लर्निंग लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर आदि शामिल हैं।