मुजफ्फरनगर। विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक हत्यारे को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि लूट के एक आरोपित को 4 साल के कारावास से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह तथा विशेष लोक अभियोजक़ दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि पहला प्रकरण थाना बावरी जनपद शामली का है। उन्होंने बताया कि घटना के अनुसार अक्टूबर 1996 में वादी राजेंद्र कुमार पुत्र जगवीर सिंह निवासी सोहजनी जाटान थाना बाबरी के पिता जगवीर व उसके ताऊ रणवीर शाम 4 बजे के लगभग अपने खेत से घर आ रहें थे कि रास्ते में ही इसी गांव के करण सिंह पुत्र विक्रम व इसके तीन पुत्रो भ्रमपाल, वेदपाल व गोपाल ने इन्हे रोका और पुरानी रंजिश का बदला लेते हुए तमचो से फायर कर जगबीर की हत्या कर दी। जिसकी राजेंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी।

पुलिस ने अभियुक्त करण सिंह व इसके तीनो पुत्रो को घटना का खुलासा करते हुए जेल भेजा। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बावरी उमा शंकर ने इन अभियुक्तों का गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया। पूर्व प्रभारी निरीक्षक थाना भवन भगवान शर्मा ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दो अभियुक्तों करण सिंह व वेदपाल कि मौत हो चुकी है। जबकि ब्रह्मपाल कि पत्रावली अलग कर सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज बाबूराम ने अभियुक्त गोपाल को 10 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह तथा विशेष लोक अभियोजक़ दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि दूसरा प्रकरण थाना कैराना का है। वर्ष 2000 में वादी दिमाग़ सिंह निवासी खेड़ा चोगान थाना जानसठ अपने दो साथियों गजेंद्र सिंह व रामेश्वर के साथ एम्बेसडर कार से झिंझाना से कैराना आ रहें थे। रात 10 बजे के लगभग जब कैराना के पास बाग के सामने पहुंचे तभी 4 बदमाशों ने इनकी कार को जबरन रोका और कार के शीशे तोड़कर तमंचे तान दिये। जिसके बाद इन तीनो को कार से उतार लिया। दिमाग़ सिंह की जेब से 4 हजार रूपये व अन्य दोनों से भी रुपये छीन कर बदमाश इनके हाथ बांधकर खेतो की और लें जाने लगे। जिसका गजेंद्र ने विरोध किया तो उसको गोली मार दी। जो कमर में लगी तभी छीनाद्य-झपटी में तीनो लोग बदमाशो के चंगुल से निकल खेतों में छिप गए और रात भर पैदल चल थाने पहुंचकर लूट की सूचना दी।

पुलिस ने घायल राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया और दिमाग़ सिंह ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने कुछ दिन बाद चारों बदमाशो को पकड़ कर घटना का खुलासा किया। पकड़े गए बदमाशों में मुनीर पुत्र मुस्ताक शेख, फरमान पुत्र मुमताज़, असलम पुत्र यामीन, फुरकान पुत्र मीरहसन सभी निवासी अली शेर तेलीवाड़ा, कैराना के विरुद्ध पूर्व थाना प्रभारी कैराना हरीश सिंह भदौरिया ने गेंगस्टर एक्ट में चालान किया, तीन अभियुक्तों फरमान असलम व फुरकान को पहले ही सजा हो चुकी जबकि मुनीर को आज सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज बाबूराम ने 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।