मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के बिनौली खेड़ा गांव का युवक पीडि़ता को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया। इस दौरान पीडि़ता गर्भवती हो गई। पीडि़ता के परिजनों ने नौ फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में हुई। बुधवार को अदालत ने सुनील पर दोष सिद्ध किया। दोषी को दस साल कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।