मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कस्बा बुढ़ाना में धार्मिक टिप्पणी के बाद जाम लगाने और बवाल के मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

जमीयत उलेमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल मुनव्वर हुसैन एडवोकेट ने बताया कि कस्बा बुढाना में धार्मिक टिप्पणी के बाद जाम लगाने और बवाल के मामले 20-25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर 22 अक्तूबर को 19 लोगों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था।

इनकी हुई थी गिरफ्तारी
जिनमें हसनैन, राहिल,आजम, समी कुरैशी, कैफ उर्फ मोदी, उजैफ, जुनैद, काशिफ, मासूम, असद, फैज उर्फ बिल्ला, इकलाख, समीर उर्फ दिलजान, राशिद, इसरार, आस मोहम्मद, नवेद, शमशाद और सैफ उर रहमान शामिल थे।

जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। जमीयत की ओर से अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से सभी आरोपियों के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी। बृहस्पतिवार को एसीजेएम प्रथम जूनियर डिवीजन कोर्ट में सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मनोहर हुसैन एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट की ओर से सभी आरोपियों को जेल से रिहा करने का परवाना भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी आज जमानत पर जेल से रहा हो गए।