मुजफ्फरनगर. जनपद के भोपा थाना क्षेत्र से गांव से दवा लेने गई किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो कोर्ट नंबर-1 आरती फौजदार ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि 28 जुलाई 2017 को भोपा के एक गांव से दवा लेने गई किशोरी का अपहरण कर सहारनपुर ले जाकर सामूहिक वलात्कार किया गया था।
किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और आरोपी रफीक व मुस्तफा अली को गिरफ्तार किया था। विशेष पोक्सो कोर्ट नंबर-1 आरती फौजदार ने सुनवाई की। आरोपी रफीक और मुस्तफा अली को 20 वर्ष की सजा और 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।