कोल्हू में गुड़ पकाने के लिए पॉलीथीन जलाकर हवा में जहर घोलने वाले ककरौली क्षेत्र के 20 कोल्हू संचालकों पर प्रदूषण विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की गयी है। सभी 20 गुड कोल्हू संचालकों पर प्रदूषण विभाग ने 25-25 हजार का जुर्माना लागया है। इस कार्रवाई से कोल्हू संचालकों में हड़कम्प मच गया है।
ककरौली थाना क्षेत्र के ग्राम खेडी फिरोजाबाद निवासी पूर्व सैनिक करतार सिंह ने बताया कि गांव खेडी फिरोजाबाद, ढांसरी, कम्हेडा, जटवाडा आदि गांवों में स्थित गुड़ कोल्हुओं में धड़ल्ले से पॉलीथीन को ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है। जिस कारण रात के समय चारों ओर जहरीला धुआं फैल जाता है। हवा में मिले धुएं के कारण वरिष्ठ नागरिक श्वांस के मरीज हो गये हैं तथा छोटे पेडों की पत्तियां सूखने लगी। इसके अलावा पर्यावरण पर भारी दुष्प्रभाव पड रहा है। कोल्हू में पॉलीथीन जलाने की शिकायत जिलाधिकारी से की गयी,
जिस पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो वहां पर कोल्हुओं पर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा व वेस्ट पॉलिथिन जलाई जा रही थी। पोल्यूशन विभाग की टीम द्वारा गांव कम्हेडा निवासी कोल्हू संचालक मौ. अनस, रहीस, इसराईल, राशिद, साजिद, मौसम अली, अब्दुल खालिद, इस्तेखार, शहीद, मौ.नबी, अफजल, खेडी फिरोजाबाद निवासी खालिद, शाहनवाज, नूरहसन, जमीर, शाहिद, मौसम, समी, नौशाद, शाहनवाज के खिलाफ प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग करने तथा बल्क वेस्ट बर्निंग किये जाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए प्रत्येक गुड कोल्हू संचालक पर 25000 का जुर्माना किया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि दूसरी बार प्रतिबंधित पॉलीथिन जलते हुए मिली तो कोल्हु संचालक के खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी।