मुजफ्फरनगर। 3 वर्ष पहले 5 साल की बालिका को टाफी दिलाने के बहाने खेत में ले जाकर उससे रेप करने के आरोपित अनिल पुत्र रमेश को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। रेपिस्ट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2019 के चर्चित इस रेप कांड की गूंज देशभर में सुनाई दी थी। पीड़िता के साथ ज्यादती करता आरोपित रंगेहाथ दबोचा गया था। एफएसएल जांच में पीड़िता के कपड़ो से पुरुष सीमेन तथा दोषी के कपड़ो पर पीड़िता का खून पाए जाने की पुष्टि हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार बालियान, कुलदीप पुंडीर तथा विक्रांत राठी ने बताया कि फरवरी 2019 को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी करीब 5 वर्षीय बालिका को उसका पड़ौसी अनिल पुत्र रमेश खेलते खलते टाफी दिलाने के बहाने घर से ले गया था। करीब एक घंटा बाद तक बालिका घर नहीं पहुंची तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। तलाश किया गया तो गांव के पास ही स्थित 52 दरा पुल के नीचे लोगों ने आरोपित की बाइक खड़ी देखी।
गांव वालों ने मौके पर जाकर देखा तो आरोपित अनिल बालिका के साथ ज्यादती करता रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसके बाद अनिल को गांव वालों ने मौके पर ही पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह आक्रोशित लोगों से छुड़ाकर आरोपित को पुलिस को सौंपा गया। घटना के बाद से ही पुलिस व अभियोजन ने आरोपित को सजा दिलाने के लिए बारीकी से जांच कर साइंटिफिक इवीडेंस एकत्र किये।
पुलिस ने घटना की विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। पीड़िता के कपड़ो को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। जहां कपड़ो पर सीमेन पाए जाने की पुष्टि हुई थी। जबकि आरोपित के कपड़ो पर किसी महिला के खून की पुष्टि एफएसएल जांच में हुई थी। अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए मौके के कई गवाह कोर्ट में पेश किये।
रेडियोलाजी जांच में पीड़िता की आयु 4 से 5 वर्ष के बीच पाई गई थी। पुलिस ने 164 सीआरपीसी के बयान कराए थे। बयान में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तुतलाती आवाज में अभियोजन के लगाए गए आरोपों की पुष्टि की थी। दिये गए बयान में पीड़िता ने सारी घटना बता दी थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार बालियान, कुलदीप पुंडीर तथा विक्रांत राठी न बताया कि 5 वर्षीय बालिका से रेप के सनसनीखेज मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 की जज आरती फौजदार ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी अनिल पुत्र रमेश निवासी गांव मलीरा को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। दोषी पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।