बिजनौर। एसीजेएम प्रथम और एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिनव यादव ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर चांदपुर सीट से सपा विधायक स्वामी ओमवेश को 30 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सत्र न्यायालय में अपील करने के लिए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर विधायक की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है।
यह है मामला
वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा 144 लागू की थी। थाना हीमपुर दीपा के प्रभारी निरीक्षक आदर्श त्यागी और एसआइ वीरेश कुमार 23 सितंबर 2013 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर थे। इस दौरान फतेहपुर गांव के नजदीक चौराहे पर पूर्व राज्यमंत्री और वर्तमान चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक स्वामी ओमवेश समर्थकों के साथ जुलूस के रूप से मौजूद रहकर सभा करने लगे।
पुलिस ने उक्त लोगों को धारा 144 का हवाला देकर सभा नहीं करने को कहा लेकिन उक्त लोग नहीं माने। पुलिस ने स्वामी ओमवेश सहित 73 लोगों को नामजद व 40-50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ हीमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।