मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 8 साल की बालिका से रेप के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 7 साल पहले घर पर खेल रही बालिका को पड़ौसी का नौकर सरसो देने के बहाने ईख के खेत में ले गया था। जहां उसके साथ उसने रेप किया था। दोषी 7 साल से जेल में ही था।
सरसो देने के बहाने बालिका को ले गया था रेपिस्ट
विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र मंसूरपुर के एक गांव में सात वर्ष पहले एक युवक ने 8 साल की बालिका को ईख के खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 8 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। बताया कि तभी उनके पड़ौसी का नौकर अमित पुत्र महेन्द्र रविदास निवासी जनपद काशीपुर गांव नवादा बिहार वहां आया और दोनों को सरसो देने के बहाने साईकिल पर बैठाकर ले गया। आरोप था कि अमित उसकी पुत्री तथा बेटे को साईकिल पर बैठाकर ईख के खेत की और ले गया था। जहां उसने बेटे को बाहर खड़ा कर उसकी बेटी को ईख खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई रेपकांड की सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा एवं मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट बाबूराम की अदालत में हुई। उन्होंने बताया कि घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किये। उन्होंन बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित अमित को रेप तथा अन्य आरोपों में दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने अमित को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। बताया कि कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
7 वर्ष से जेल में ही निरुद्ध है रेपिस्ट अमित
विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 8 वर्षीय बालिका से रेप के मामले में अमित निवासी बिहार को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अमित घटना के बाद से ही जिला जेल में निरुद्ध है। निचली अदालत से उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। जिसके उपरांत 16 जनवरी 2017 में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 (विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट) के जज ने भी अमित को जमानत देने से इंकार कर दिया था। तब से ही अमित जेल में निरुद्ध है।