नई दिल्ली। जनपद में लगातर बढ़ रहे प्रदूषण की रोक थाम के लिए व अवैध रूप से संचालित किए जा रहे पेपर मिल व पालिथीन वेस्ट के गोदामों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपा रोड स्थित गांव तिगरी में उद्योग मै. वीर बालाजी पेपर मिल्स में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित न पाये जाने व प्रदूषण संबंधी मानकों की पूर्ति न पाये जाने के कारण उद्योग पर 8.20 लाखका जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीएम के आदेश पर पेपर मिल सहित पॉलिथीन वेस्ट के 5 अवैध गोदामों को सील कर दिया है।
डीएम चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर हिण्डन नदी के कैचमेन्ट एरिया में स्थापित व संचालित उद्योगों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। बुधवार को प्रदूषण विभाग के अधिकारी विपुल कुमार ने बताया कि विभाग की टीम ने भोपा रोड स्थित गांव तिगरी में उद्योग मै. वीर बालाजी पेपर मिल्स में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित न पाये जाने व प्रदूषण सम्बन्धी मानकों की पूर्ति न पाये जाने के कारण उद्योग पर 8.20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। वही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने तथा जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत उत्पादन बन्दी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जानसठ रोड व जौली रोड पर अभियान चलाकर पॉलिथीन वेस्ट के 5 अवैध गोदामों को सील किया गया है।