मुजफ्फरनगर। मुज़फ़्फ़रनगर में पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। जिससे राजनैतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक जिला अधिकारी की ओर से भेजी गई आख्या और पालिका चेयरमैन द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण के गुण-दोष के आधार पर शासन द्वारा पालिका अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। चेयरमैन के सस्पेंड किए जाने से राजनैतिक हलकों में गतिविधियां अब तेज हो गई है।

मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की आख्या और पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल की ओर से शासन को भेजे गए स्पष्टीकरण एवं उसके ऊपर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की प्रतिपरीक्षण आख्या पर समय विचारों उपरांत सिद्ध पाए गए आरोपों के आधार पर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की चेयरमैन अंजू अग्रवाल को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 की उपधारा 2 (क) एवं (ख) (VI), (VII), (X), (XI) के कर्तव्य पालन में चूक कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार, नगर पालिका निधि को हानि पहुचाने नगर पालिका निधि का दुरूपयोग एवं नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य करने के लिए दोषी पाया गया है।