मुजफ्फरनगर। अदालत ने खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट (MP-MLA) मयंक जायसवाल ने सुनवाई करते हुए विक्रम सैनी को बरी कर दिया।

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि भाजपा नेता व खतौली से मौजूदा विधायक विक्रम सैनी पर दंगे से पूर्व 21 फरवरी 2013 को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जानसठ थाने के निरीक्षक यशपाल सिंह ने में धारा 153 ए व 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट मयंक जायसवाल ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने विक्रम सैनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बता दे इससे एक दिन पहले ही मंगलवार को विधायक विक्रम सैनी को कवाल कांड में दर्ज मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल की कारावास एवं दस हजार का जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में कोर्ट से जमानत प्रदान कर दी गई थी।