मुजफ्फरनगर के चर्चित राशन घोटाले के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मामले की विवेचना पूर्ण कर ईओडल्यू (इकानामिक आफेंस विंग) मेरठ ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की तो आरोपियों में हड़कंप मच गया। दो आरोपियों ने अग्रिम जामनत के लिए आवेदन किया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी कोर्ट घोटाले में आरोपी 18 राशन डीलर की अग्रिम जमानत खारिज कर चुका है। जिसके चलते राशन घाेटालेबाजों के जेल जाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।

राशन वितरण के लिए शासन की और से लागू की गई बायोमैट्रिक तकनीक का दुरुपयोग कर राशन डीलरों ने करोड़ो रुपये के राशन पर हाथ साफ कर लिया था। जिसके बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों ने अगस्त 2018 में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कराए थे। जांच में सामने आया था कि आधार जांच में वास्तविक लोगों के आधार डाटा एडिट कर अपने परिचितों का डाटा फीड किया गया था। जिसके बाद पात्रों के हिस्से का राशन निकाल लिया गया था। जबकि पात्र लोग राशन पाने से वंचित रह गए थे।

पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक एफआइआर दर्ज की थी। शरुआत में राशन घोटालों से संबंधित मुकदमों की विवेचना क्राइम ब्रांच ने की थी, लेकिन बाद में इन्हें आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा मेरठ को ट्रांसफर कर दिया गया था। ईओडब्लू मेरठ ने विवेचना पूर्ण कर एक माह पहले ही कोर्ट में आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।

राशन घोटाले के अधिकांश आरोपी अब तक जेल से जाने से बचते रहे हैं। दरअसल, अधिकांश मामलों में आरोपियों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टे ले लिया हुआ था। लेकिन ईओडब्लू मेरठ ने विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट दाखिल की तो आरोपियों के जेल जाने के आसार पैदा हुए। जिसके बाद आरोपी राशन डीलर ब्रजेश रानी खादर वाला, आसिफ खान नार्थ लद्दावाला, रामअवतार लद्दावाला, जयपाल दक्षिणी सिविल लाइन, प्रमोद गुप्ता लद्दावाला, धर्मपाल रुड़की चुंगी एकता विहार, नेहा गोयल काशीराम आवासीय कॉलोनी, किरनपाल लक्ष्मण विहार, शकुंतला देवी गांधी कॉलोनी, अरुणा शर्मा द्वारकापुरी, प्रदीप कुमार खटीकान मोहल्ला कोतवाली नगर, वीरेंद्र सुभाष नगर, रामअवतार कंबल वाला बाग, सलीम बेगम लद्दावाला, अलीहसन लद्दावाला एवं श्याम लता आदि ने 3 सप्ताह पूर्व कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

घोटाले के दो आरोपियों प्रमोद स्नेही पुत्र कस्तूर सिंह स्नेही और कमल सिंह पुत्र केवल राम की और से विशेष ईसी एक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज करदिया। 3 सप्ताह पूर्व भी विशेष ईसी एक्ट कोर्ट न्यायधीश गोपाल उपाध्याय ने राशन घोटाले के 18 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी।