मुजफ्फरनगर। 16 साल किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप किये जाने के मामले की सुनवाई कर कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर कोर्ट ने करीब 2.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 5 वर्ष पुराने इस मामले में दोषी ठहराए गए एक बदमाश ने रेप का वीडियो बनाकर मीडिया पर वायरल भी किया था।
लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 11 नवंबर 2017 को थाना तितावी के एक गांव से आरोपी विशाल 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर गौतम के गांव नोनाखेड़ी ले गया था। जहां गौतम ने बालिका के साथ रेप किया था। जबकि उसके साथी विशाल ने बालिका से रेप का वीडियो बनाया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता को रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद रेप के मामले में गौतम और उसके साथी विशाल को दोषी ठहराते हुए दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि रेप और अन्य धाराओं में दोषियों पर आरोप साबित होने पर कोर्ट ने दोनों पर करीब 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।