मुजफ्फरनगर। पॉक्सो अदालत ने जानसठ क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 साल की लड़की के अपहरण के मामले में दोषी वांटेश पुत्र रामविलास को आठ साल की कैद और 16 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 10 हजार रुपये पीड़ित को मिलेंगे। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जुलाई 2018 को लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी वांटेश के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।