बागपत। महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में पति समेत छह को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन सभी पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि 2 दिसंबर 2017 को काठा गांव निवासी ब्रजपाल ने बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसने अपनी बेटी रश्मि की शादी मीतली गांव निवासी प्रवेश से की थी। शादी के बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा और उसकी जलाकर हत्या कर दी गई।

पुलिस ने मृतका के पति प्रवेश, ससुर रामवीर, जेठ प्रवीण, जेठानी सानिया, देवर अरुण, चचिया सास रश्मि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पति समेत छह को हत्या में दोषी करार दिया। जिसमें शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।