मुजफ्फरनगर। कचहरी परिसर में बिना अनुमति धरना देने वाले भाकियू अंबावता के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष फरमान त्यागी और जिलाध्यक्ष शाह आलम सहित लगभग 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ निषेद्याज्ञा (धारा 144) के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।
थाना सिविल लाइन क्षेत्र की कचहरी पुलिस चौकी प्रभारी योगेश शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि कचहरी परिसर में भाकियू अंबावता के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया था। लाउड स्पीकर भी बजाया जा रहा था। उनके पास धरना प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं थी। जिले में निषेद्याज्ञा भी लगाई गई है। अनुमति मांगने पर संगठन के पदाधिकारी अनुमति नहीं दिखा सके थे। सभी को पुलिस ने समझाया कि धरना देने, लाउड स्पीकर बजाने और नारेबाजी करने से जिलाधिकारी कार्यालय में शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। मगर, कार्यकर्ता नही माने।
इसी के चलते जिलाध्यक्ष शाहआलम, मंडल अध्यक्ष महिला विंग आरती शर्मा, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष फरमान त्यागी, महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरनगर चौधरी गुलबहार, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, नगर उपाध्यक्ष मोहम्म्द शादाब, वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद शोएब, खतौली अध्यक्ष शमीम, शाहपुर निवासी चेतराम पहलवान, जिला सचिव उबेर चौधरी, पुरकाजी ब्लाक अध्यक्ष सालिम त्यागी, नगर अध्यक्ष पुरकाजी नदीम त्यागी सहित 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीओ सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।