मुजफ्फरनगर में छह साल पुराने रेलवे एक्ट के मामले में रालोद के संगठन महासचिव अजीत राठी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
रालोद ने छह साल पहले खतौली तहसील में बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य के लिए धरना-प्रदर्शन किया था। प्रशासन के अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचे तो रालोद कार्यकर्ता खतौली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। इस मामले में अजीत राठी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके गैर जमानत वारंट जारी हो गए थे।
वहीं गुरुवार को उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना दाखिल किया गया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। रालोद नेता करीब छह घंटे अदालत में रहे।