मुजफ्फरनगर में एक अधिवक्ता ने बेटे को फ़ूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 लाख की ठगी करने के आरोप में बाप-बेटों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गोकुल सिटी निवासी अधिवक्ता राजपाल सिंह मलिक ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनके बेटे ने फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। बताया कि 2 वर्ष पूर्व जब उनके बेटे ने आवेदन किया तो दिल्ली निवासी विमल कश्यप ने उससे संपर्क किया और बताया कि उसके पिता चुन्नीलाल कश्यप का फ़ूड कारपोरेशन के बड़े अधिकारियों से मिलना जुलना है।
आरोप है कि सहायक जनरल मैनेजर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर विमल कश्यप और चुन्नी लाल कश्यप ने 1 वर्ष के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनसे करीब 3.5 लाख रुपया लिया। उसके बावजूद उनके बेटे की नौकरी नहीं लगी। आरोप लगाया कि रुपया वापस मांगने के बावजूद पैसा नहीं दिया।
एडवोकेट राजपाल सिंह मलिक ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने एसएसपी को भी लिखित में शिकायत की थी। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इस मामले में थाना पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी।
एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार ने अधिवक्ता राजपाल सिंह की गुहार पर सुनवाई करते हुए नई मंडी कोतवाली पुलिस को चुन्नीलाल कश्यप और विमल कश्यप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद नई मंडी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में बाप बेटों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।