मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गैंग बनाकर हत्या की वारदात अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 2-2 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। गैंग के ये सदस्य आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए हत्याओं की वारदात अंजाम देते थे। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि गैंग बनाकर हत्या के तीन अभियुक्तों को गेंगेस्टर कोर्ट से दो-दो वर्ष की सजा और जुर्माना हुआ है।
उन्होंने बताया कि एक प्रकरण थाना शहर कोतवाली का हैं। वर्ष 2002 को गांव कच्छोली थाना कोतवाली निवासी वीरेंद्र के पुत्र नरसिंह की गांव के ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी ने गांव के ही अशोक उर्फ़ काना व साहब सिंह पुत्रगण निरंजन व शिवकुमार पुत्र गिंन्नू व बंटू पुत्र जगदीश के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने हत्या के आरोप में सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि बाद में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रघुराज सिंह चौहान ने इन बदमाशों का गेंगेस्टर एक्ट में भी चालान किया।अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि हत्या के मुकदमा में बदमाशों पर आरोप साबित हुआ था, जिसके चलते उन्हें आजीवन कारावास हुई।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि विचारण के दौरान बदमाश साहब सिंह की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए तीनों बदमाशों अशोक, बंटू और शिव कुमार को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने तीनों बदमाशों को दो-दो वर्ष का कारावास सुनाते हुए 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया।