मुजफ्फरनगर। पुरकाजी थानाक्षेत्र के गांव खाइखेड़ी में रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने वालों को अभियुक्तों को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर दस में चल रही थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।

पुरकाजी थानाक्षेत्र के गांव खाइखेड़ी में 23 जुलाई 2008 को चंद्रपाल अपने मकान का लेंटर डलवा रहा था। उसी समय गांव के ही ब्रजपाल और उसके बेटे संजय ने अपने एक साथी राजू के साथ उस पर हमला बोल दिया था। हमलावरों ने चंद्रपाल और उसके भाई लोकेश को मारपीट कर घायल कर दिया था। पुरकाजी थाने में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते हुए चार्जशीट कोर्ट मंे दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर दस की न्यायाधीश हेमलता त्यागी के समक्ष चल रही थी। एडीजीसी कुलदीप कुमार और प्रदीप शर्मा ने बताया कि शनिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त संजय और राजू को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ब्रजपाल की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।