मुजफ्फरनगर। आठ साल की मासूम बच्ची को ईंख के खेत में खींचकर गलत हरकत करने के दोषी को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र में छह मार्च 2018 को किसान अपने खेत में गन्ना बुआई करने के लिए गया था। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची का मुंह बंद कर ईंख के खेत में खींच लिया। उसके साथ गलत हरकत की। गांव के ही व्यक्ति ने बच्ची को मुक्त कराया। पीडि़त ने आरोपी सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। मामले में दोषी पाए गए चार साल कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।