मुजफ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायालय (गैगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह वरिष्ठ एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर द्वारा राजेश शर्मा ने बताया कि खतौली पुलिस ने वर्ष 2018 में खतौली के पालिका बाजार निवासी आशु उर्फ आस मोहम्मद और मोहल्ला रहमतुल्ला इस्लामनगर कस्बा खतौली निवासी मोहम्मद अकरम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। दरअसल, दोनों आरोपियों के खिलाफ सरताज की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें दोनों को सजा हो चुकी है। सुनवाई के बाद शुक्रवार को गैगस्टर के मामले में विशेष न्यायाधीश ने सजा मुकर्रर करने के बाद दोनों दोषियों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है।