मुजफ्फरनगर। अदालत ने सहारनपुर जनपद की देवबंद कोतवाली के मालखाने से रिवाल्वर गायब होना आपत्तिजनक माना है। आठ साल पूर्व निगरानी कर्ता को रिवाल्वर रिलीज नहीं किए जाने के बाद दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। जनवरी में यह रिवाल्वर रतनपुरी पुलिस ने मूंछ के बेटे से बरामद की थी।

इस चर्चित प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने कुख्यात सुशील मूंछ के लड़के विवेक उर्फ विक्की को नोटिस भेजा है। सहायक शासकीय अधिवक्ता परमिंद्र कुमार ने बताया एडीजे कोर्ट में देवबंद थाना क्षेत्र के गांव डेहरा निवासी ललित ने एक रिवीजन दायर किया है। दरअसल, उनका लाइसेंसी रिवाल्वर की रिलीज की अर्जी को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। उनका लाइसेंसी रिवाल्वर थाना कोतवाली देवबंद में एक माल मुकदमे में जमा था। मुकदमा खत्म होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा लाइसेंस बहाल कर दिया। अप्रैल वर्ष 2015 में जब पीड़ित डीएम का आदेश लेकर पीड़ित कोतवाली देवबंद में रिवाल्वर लेने पहुंचे। उन्हें बताया गया कि मालखाने से उनका रिवाल्वर चोरी हो गया है।

क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने एसपी सिटी की जांच में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। मगर, नाटकीय ढंग से आठ साल बाद उक्त रिवाल्वर रतनपुरी थाना पुलिस द्वारा तीन जनवरी को सुशील मूंछ के लड़के विवेक से बरामद किया था। इस प्रकरण का मुकदमा थाने पर दर्ज हुआ। अदालत ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद मालखाने से रिवाल्वर चोरी होना और प्रदेश के टॉप माफिया की सूची में शामिल व्यक्ति के पुत्र से बरामद होना घोर आपत्तिजनक माना है।

पीठासीन अधिकारी ने मालखाने से गायब रिवाल्वर के संबंध में मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट तथा केस की वर्तमान स्थिति देवबंद के प्रभारी निरीक्षक से तलब की है। साथ ही निगरानी में अभियुक्त विवेक को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के आदेश पारित किए है। निगरानी पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।