मुजफ्फरनगर। छपार ग्राम पंचायत में प्रधान पद के प्रत्याशी मनोज त्यागी की याचिका पर आखिरकार दो साल बाद दोबारा मतगणना होगी। प्रत्याशी रहे मनोज ने यह कहते हुए एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे 1867 वोट मिले हैं, जबकि गिनती में केवल 1861 दिखाए गए हैं।
दो साल पहले हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छपार में एक वोट से जुबेर अहमद को विजयी घोषित किया गया था। ग्राम पंचायत में कुल 6534 वोट पड़े थे, जिसमें जुबेर को 1862 और मनोज त्यागी को 1861 वोट दिखाए गए थे। एक वोट से जुबैर को जीत मिली।
हार के बाद से ही मनोज त्यागी का कहना है कि मतों की गिनती में गड़बड़ की गई है। मतगणना में उसे बताया गया था कि उसे 1867 वोट मिले हैं। जीता हुआ बताकर उसे हरा दिया गया। इसी बात को लेकर उसने एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मनोज के अधिवक्त तेगबहादुर सैनी ने न्यायालय में सबूतों के साथ दलील पेश की। पुन: मतगणना को लोकतंत्र और न्याय हित में बताया। लंबी बहस के बाद 18 मई को एसडीएम सदर परमानंद झा ने पुन: मतगणना के आदेश किए थे। मतगणना के लिए डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 14 कर्मचारियों की तैनाती की है। एसडीएम कोर्ट में होने वाली मतगणना को लेकर तहसील परिसर में पुलिस बल मौजूद रहेगा।
छपार के ग्राम प्रधान जुबेर ने एसडीएम कोर्ट के 18 मई 2023 के पुन: मतगणना के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका की थी। बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि अभी प्रक्रिया नीचे की अदालत में चल रही है।
छपार के ग्राम प्रधान के पद पर मनोज त्यागी रहेंगे या जुबेर अहमद, इसका निर्णय मतगणना के बाद हो जाएगा। एसडीएम सदर परमानंद झा ने कहा कि पूरी पुन: मतगणना सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के बीच होगी। मतगणना को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाएगा।