मुजफ्फरनगर। प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के मामले में अदालत ने महिला सहित तीन को दोषी करार किया है। सजा के प्रश्न पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। सत्र परीक्षण का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक जय सिंह पुंडीर के न्यायालय में हुआ।

वादी के अधिवक्ता अग्रिश राणा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया खतौली थाना क्षेत्र के जमुना विहार में धर्मवीर सिंह का पुत्र पवित्र कुमार 26 फरवरी 2012 को अपने प्लाट पर सोने के लिए गया था। उसी रात धर्मवीर सिंह किनौनी शादी में गया था। 27 फरवरी को पवित्र कुमार सुबह घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन उसे देखने के लिए प्लाट पर गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला। सूचना पर पहुंचे पिता ने काफी तलाश करने के बाद थाने में बेटे के अपहरण का मुकदमा कायम कराया। नौ मार्च वर्ष 2012 को पवित्र का शव गंग नहर में मिल गया।

इस मामले में खतौली के यमुना विहार निवासी महिला विमला, उसका पुत्र भोलू, राजवीर और उसकी मौसी के लड़के थाना दौराला के गांव चिरौड़ी निवासी धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ पवित्र की हत्या कर शव को गंग नहर में डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या का कारण मृतक का आरोपी पक्ष की युवती के साथ प्रेम प्रसंग होना बताया था। विवेचना में पुलिस ने आरोपी महिला का नाम निकाल दिया था।

मगर, अभियोजन पक्ष ने मुकदमे का ट्रायल शुरू होने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 के तहत महिला को भी तलब कराया था। परीक्षण के दौरान आरोपी भोलू की मृत्यु हो गई थी। अदालत में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने विमला, राजबीर और धर्मेंद्र कुमार को हत्या का दोषी माना है। सजा का एलान आज होगा।