मुजफ्फरनगर| मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने कच्ची शराब खींचने और तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए 2 महिलाओं को पांच 5 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी महिलाओं पर 5-5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार नागर ने बताया कि थाना क्षेत्र चरथावल के गांव चोपड़ा से गुड़िया सजाने वाली रास्ते पर 25 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था।
उन्होंने बताया कि जंगल में कच्ची शराब बनाते बाला और सुधा नाम की दो महिलाओं को दबोचा गया था। पुलिस ने मौके से कच्ची शराब बनाने की भट्ठी और अन्य सामान भी बरामद किया था। मुकदमे की विवेचना कर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 की जज रीमा मल्होत्रा ने की।
उन्होंने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपियों बाला और सुधा को दोषी मानते हुए पांच 5 साल कैद की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों महिलाओं को अपराध से माफी दिए जाने की मांग करते हुए न्यायधीश के सामने तर्क दिया था कि महिलाएं बहुत गरीब हैं। जीवन यापन का साधन शराब खींचना मात्र है। अदालत से याचना की गई थी कि दोनों महिलाएं अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मामूली आर्थिक सहायता के लिए यह धंधा कर रही हैं।