मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में तीन साल पहले नौ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी फूफा को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वितीय के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रेणू शर्मा और वादी की अधिवक्ता सोनिया शर्मा ने बताया कि पीडि़ता की मां ने एक अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। नौ साल की उसकी बेटी 27 जून से 28 जुलाई 2020 के बीच अपनी बुआ के घर रही। इस बीच फूफा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता अपने घर लौटी तो अपनी मां को जानकारी दी। इसके बाद पीडि़त पक्ष ने आरोपी यशपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एकट द्वितीय के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार ने की। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए दोषी को 20 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।