मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी का अपहरण कर दूसरे स्थान पर रखने के मामले में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी दोषमुक्त हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने सुनवाई की।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र नागर ने बताया कि 10 जुलाई 2013 को पीडि़ता अपनी मां के पास सो रही थी। इसी दौरान किशोरी का अपहरण कर लिया गया। दूसरे स्थान पर रखकर शादी के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस ने उसे एक माह बाद बरामद किया था। पीडि़त पक्ष ने जुनैद, रईस और इनायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक में हुई।

अदालत ने सोमवार को दोष सिद्ध होने पर जुनैद और उसके साथी रईस को सात वर्ष कैद और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे आरोपी इनायत को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।